स्टेट जीएसटी विभाग द्वारा प्लॉट, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल यूनिट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े 8 ग्रुपों की 13 कंपनियों के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई चौथे दिन भी जारी रही। रविवार को इंदौर, जबलपुर, भोपाल, सागर और दमोह में रिकवरी का दौर चला। अब तक 11 करोड़ रु. क
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अपर कमिश्नर रजनी सिंह ने बताया कि इंदौर के ओयस्टर और मानस, जबलपुर के कल्याणी डेवलपर्स, कल्पधाम और श्याम डेवलपर्स (सागर और दमोह) इन ग्रुपों से यह 11 करोड़ रु. की राशि जमा कराई गई है। रविवार को सागर में कार्रवाई खत्म की गई है।
जानिए जीएसटी का फण्डा
– दरअसल कमर्शियल यूनिट पर 18% जीएसटी लागू होता है। यह टैक्स जमीन की कीमत हटाने के बाद शेष राशि पर लागू होता है।
– ऐसे ही रेसिडेंशियल यूनिट 45 लाख रु. से कम या 90 वर्गमीटर से कम है तो जो अर्फोडेबल की श्रेणी में आते हैं तो उस पर भी जमीन की कीमत घटाने के बाद 1% जीएसटी लागू होने का नियम है।