अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 02 Sep 2024 11:33 PM IST
आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान को सोमवार को करीब पांच 5 घंटे की पूछताछ के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। अमानतुल्ला खान को विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल के समक्ष पेश किया गया।
अमानतुल्लाह खान – फोटो : एएनआई
विस्तार
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार रात को वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को चार दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खान को उनके घर से गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल के समक्ष पेश किया। इसके बाद ईडी ने खान की 10 दिन की हिरासत की मांग करते हुए कहा कि मामले में अन्य आरोपियों और सबूतों के साथ उनका आमना-सामना कराना जरूरी है। एजेंसी ने कहा कि खान जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उनका बर्ताव भी अच्छा नहीं है, ऐसे में उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की आवश्यकता है। वहीं, अमानतुल्लाह खान की तरफ से पेश वकील ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी।
न्यायाधीश ने कहा कि ईडी की चार दिन की हिरासत के बाद खान को 6 सितंबर को पेश होना होगा। इससे पहले अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ओखला विधानसभा सीट से 50 वर्षीय विधायक को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत सुबह 11.20 बजे उनके आवास से हिरासत में लिया गया।
ईडी सुबह छह बजे के बाद उनके आवास पर तलाशी के लिए पहुंची थी। खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच दो एफआईआर से शुरू हुई है, एक दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई। दूसरी दिल्ली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में दर्ज की गई।
खान मामले का मुख्य आरोपी: ईडी
ईडी ने अदालत को बताया कि तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन वह उनका जवाब देने की बजाय बहस करता रहा। इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने कहा कि खान मुख्य आरोपी है। उसने आरोप लगाया कि अपराध की आय का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने और उसे वैध बनाने में किया गया। नकदी का भी इस्तेमाल किया गया। ईडी ने अदालत को बताया कि एजेंसी को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने खान पर असहयोग का भी आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि उन्हें 14 समन जारी किए गए। वह केवल एक बार पेश हुए, वह भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद। ईडी ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले में विधायक द्वारा अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है।
केवल असहयोग गिरफ्तारी का आधार नहीं : अमानतुल्लाह के वकील
अमानतुल्लाह खान की तरफ से पेश वकील ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि केवल असहयोग को गिरफ्तारी का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत को इसी मामले में सीबीआई के आरोप पत्र को भी देखना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें एसीबी और सीबीआई मामलों में मिली नियमित जमानत को भी आधार के तौर पर देखना चाहिए। क्योंकि ईडी का मामला इन्हीं दोनों मामलों से जुड़ा हुआ है। वकील ने दावा करते हुए कहा कि अमानतुल्लाह खान के पास से कोई धन बरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा पैसों का कोई हेर-फेर नहीं किया गया है। मामले में सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज करने के छह वर्ष बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
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