Saturday, November 30, 2024
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Home चुनाव में केजरीवाल को मिलेगी राहत? सुप्रीम कोर्ट बोला- अंतरिम जमानत पर कर सकते हैं विचार

चुनाव में केजरीवाल को मिलेगी राहत? सुप्रीम कोर्ट बोला- अंतरिम जमानत पर कर सकते हैं विचार

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चुनाव में केजरीवाल को मिलेगी राहत? सुप्रीम कोर्ट बोला- अंतरिम जमानत पर कर सकते हैं विचार

अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी और केजरीवाल के वकील के बीच खूब बहस हुई। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि 16 मार्च तक मैं आरोपी नहीं था फिर अचानक क्या हो गया?

हाइलाइट्स

  • अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
  • अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है सुप्रीम कोर्ट
  • अब इस मामले में 7 मई को सुबह 10.30 मिनट पर कोर्ट करेगा सुनवाई
Delhi cm arvind Kejriwal
अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी

नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केस लंबा चलेगा ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। बता दें अब इस मामले में कोर्ट 7 मई को सुबह 10.30 मिनट पर सुनवाई करेगा।

दरअसल कोर्ट ने इस मामले में बीते सोमवार और मंगलवार को सुनवाई की थी। जिसमें कोर्ट ने ईडी से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल पूछे थे आज ईडी उन्हीं सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना था। सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि 16 मार्च तक मैं आरोपी नहीं था फिर अचानक क्या हुआ?

सिंघवी की दलील पर कोर्ट का जवाब

सुनवाई के शुरुआत में अरविंद केजरीवाल के वकील मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी की तरफ से 16 मार्च को आखिरी समन आया था। जिसके लिए मुझे 21 मार्च को पेश होना था। ऐसे में 16 मार्च तक मैं आरोपी या दोषी नहीं था फिर अचानक से क्या बदल गया? जिस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि जब तक आप गिरफ्तार नहीं होते तब तक आप आरोपी नहीं हैं।फिर सिंघवी के कहा कि जिन सबूतों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया वो 2023 से भी पहले के हैं उन्हीं सबूतों को आधार बनाकर मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया था। सिंघवी ने आगे कहा कि सेक्शन 70 PMLA किसी राजनीतिक दल द्वारा किए कि किसी भी काम के लिए उसके अध्यक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

सिंघवी की दलील को कोर्ट ने बताया गलत

जिस पर कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को गलत बताते हुए कहा कि आप गलत हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी का प्रभारी है ऐसे में अगर कंपनी कोई क्राइम करती है तो उसका प्रभावी भी उसका जिम्मेदार होता है।

‘अंतरिम जमानत पर कर सकते हैं विचार’

अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केस तो लंबा चलेगा ऐसे में चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है। अब कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं ये तो अगली सुनवाई में ही पता चल पाएगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अगली सुनवाई 7 मई को होगी।

अनुज श्रीवास्तव

लेखक के बारे में

अनुज श्रीवास्तव

मैंने अपने करियर की शुरुआत पंजाब केसरी ग्रुप के साथ की और उसके बाद वन इंडिया हिंदी में भी काम किया। इस वक्त मैं नवभारतटाइम्स.कॉम डिजिटल कंटेंट प्रॉड्यूसर के रूप में काम कर रहा हूं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए मझे 4 साल का अनुभव है और सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट की खबरों से तालमेल करते हुए Headlines के साथ खेलने में काफी मजा आता है।… और पढ़ें

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