नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. ईडी की हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख को गिरफ्तार करने की इजाजत मांगी. इस दौरान सीएम केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने इस गिरफ्तारी के खिलाफ तमाम दलीलें दीं. सीएम केजरीवाल के वकील ने CBI हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि गिरफ्तारी की मांग पर सुनवाई कल की जाए तो इसमें कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा. हालांकि कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी और सीबीआई को गिरफ्तारी की इजाजत दे दी.
‘मीडिया से मिली गिरफ्तारी की खबर’
सीएम केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये राउज एवेन्यू में पेश हुए थे. हमें मीडिया के जरिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में पता चला है. सीबीआई की ओर से जो रिमांड कॉपी दाखिल की गई है, वो हमें भी मिलनी चाहिए.’ कोर्ट ने कहा, ‘मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए सीबीआई ने उन्हें 24 तारीख को अदालत के समक्ष पेश किया था. इसके बाद कल एजेंसी ने केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए अर्जी दाखिल की थी.’
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इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा, ‘आप हमें आवेदन दाखिल करने दीजिए. हमें जवाब देने का समय दीजिए. कल सबसे पर इस पर सुनवाई हो सकती है. उन्होंने कहा कि केजरीवाल हिरासत में हैं, तो इसका मतलब उन्हें सुनवाई का हक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता.’ उन्होंने CBI हिरासत का विरोध करते हुए कहा कि मांगे गए दस्तावेज एजेंसी उन्हें उपलब्ध करा दे और मामले की सुनवाई कल की जाए तो इसमें कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा.
‘केजरीवाल के वकीलों को बताना जरूरी नहीं’
इस पर सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा, ‘केजरीवाल के वकील के आरोप गलत हैं. खुद आम आदमी पार्टी ने पॉलिसी डॉक्यूमेंट तैयार किए, वही नीति इन्होंने लागू की. ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर बार जांच एजेंसी पर आरोप लगाया जाता है और इस परीक्षा को हम पर करते हैं.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ‘सीबीआई के लिए कोई बाध्यता नहीं कि वो पूछताछ से पहले केजरीवाल के वकीलों को सूचित करे. हमने कोर्ट से इसकी अनुमति की थी.’
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सीबीआई ने कहा, ‘मैं कोर्ट से अनुमति मांग रहा हूं. वो हिरासत में हैं. रही बात जांच की तो यह मेरा विशेषाधिकार है. मैं केजरीवाल से पूछताछ करने और गिरफ्तार करने की मांग करता हूं.’ एजेंसी ने कहा, केजरीवाल न्यायिक हिरासत में थे. इसलिए हमने केजरीवाल को अब तक गिरफ्तार नहीं किया था. इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई की याचिका स्वीकार करते हुए सीबीआई को सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की इजाजत दे दी.
बता दें कि इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी, जिसे ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी. इसके बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर सवाल उठाते जमानत रद्द कर दी. सीएम केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली थी. हालांकि हाईकोर्ट के कल के आदेश के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली. केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने बेंच से कहा कि चूंकि हाईकोर्ट ने 25 जून को विस्तृत आदेश पारित किया है, तो वह ठोस अपील दायर करना चाहेंगे.
Tags: Arvind kejriwal, CBI Court, Delhi liquor scam
FIRST PUBLISHED :
June 26, 2024, 13:42 IST