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‘आसमान नहीं गिर जाएगा…’ हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को क्यो लगाई फटकार? कहा- क्या आपने इतनी तेजी…
‘आसमान नहीं गिर जाएगा…’ हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को क्यो लगाई फटकार? कहा- क्या आपने इतनी तेजी…
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को फटकार लगाई है. यह फटकार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सुवेंदु अधिकारी के परिसरों पर हाल ही में की गई छापेमारी के लिए कोर्ट ने लगाई. साथ ही बंगाल पुलिस की आलोचना की और पूछा कि क्या पुलिस ने राज्य में किसी भी सत्तारूढ़ दल के नेता के खिलाफ इसी तरह कार्रवाई की होगी.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अमृता सिन्हा ने अधिकारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस को फटकार लगाई. याचिका में 21 मई को कोलाघाट में उनके कार्यालय-सह-निवास में घुसने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. अदालत ने सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ 17 जून तक कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए पुलिस से कहा ‘अगर आप कुछ दिन इंतजार करेंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा.’
हाईकोर्ट ने पुलिस पर उठाया सवाल
कोर्ट ने उन आरोपों की जांच पर भी रोक लगा दी, जिनके संबंध में छापेमारी की गई थी. हाईकोर्ट ने छापेमारी करने में पुलिस की “गति” पर सवाल उठाया और टिप्पणी की कि जब आदर्श आचार संहिता लागू होती है, तो केवल फ्लाइंग स्क्वाड ही ऐसी कार्रवाई कर सकता है. जस्टिस सिन्हा ने पूछा, “काश आपको सत्तारूढ़ दल के नेताओं के बारे में ऐसी जानकारी मिलती. क्या आपने इतनी तेजी दिखाई होती?”
अधिकारी ने अपनी याचिका में लगाया यह आरोप
पुलिस को विपक्ष के नेता के खिलाफ किसी भी आगे की कार्रवाई से रोकते हुए, न्यायाधीश ने एक समन्वय पीठ के पहले के आदेश पर भरोसा किया. जिसमें राज्य पुलिस को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया गया. अधिकारी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि यह छापेमारी मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी गतिविधियों को बाधित करने के लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार के इशारे पर की गई थी.
Tags: Calcutta high court, Suvendu Adhikari, West bengal
FIRST PUBLISHED :
May 25, 2024, 11:27 IST