मिर्जापुर में एक बड़े फैसले में न्यायालय ने जिले के कुख्यात टॉप-10 अपराधी बच्चा सिंह को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
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घटना 13 जनवरी 2019 की है, जब शहर कोतवाली के सामने बच्चा सिंह और उसके भाई संजय सिंह ने हथियार से लैस होकर त्रिलोकी नाम के एक फूल-माला विक्रेता पर हमला किया। पुराने विवाद के चलते दोनों भाइयों ने त्रिलोकी और पान विक्रेता सुनील पर गोलियां चलाईं। इस हमले में त्रिलोकी की मौत हो गई। जबकि सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया।
दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल
पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देशन में मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मुकदमे के दौरान एक आरोपी संजय की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने बच्चा सिंह को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने आयुध अधिनियम के तहत अतिरिक्त 3 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर अभियुक्त 1 लाख का जुर्माना नहीं चुका पाता है, तो उसे 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। यह फैसला अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिलेगी।