नई दिल्ली: पीएफ के करोड़ों सदस्यों के लिए गुड न्यूज है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ऑटो क्लेम सेटलमेंट सुविधा की सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है। यह सुविधा अब मकान, शादी और शादी के लिए एडवांस लेने पर भी लागू होगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की शनिवार को हुई बैठक में कई फैसले लिए गए। इसमें एम्प्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना के फायदे को 28 अप्रैल 2024 से पहले की तारीख से लागू करने की मंजूरी भी दी गई। इसके तहत न्यूनतम बीमा लाभ 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये तक मिलेगा। इस योजना के तहत मृत्यु के मामले में सदस्य के आश्रितों को बीमा कवर दिया जाता है।
बोर्ड ने ईपीएफ योजना, 1952 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत सदस्यों को क्लेम सेटलमेंट की तारीख तक का ब्याज मिलेगा। पहले अगर आपका क्लेम 24 तारीख तक पास हो जाता था तो सिर्फ पिछले महीने के अंत तक का ब्याज मिलता था। ईपीएफओ ने साथ ही एम्प्लॉयर के लिए एक माफी योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत उन्हें बिना किसी दंड के पिछले भविष्य निधि बकाया को जमा करने की अनुमति मिलेगी। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने केंद्र सरकार को ईपीएफओ माफी योजना 2024 की सिफारिश की है।
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क्या होगा फायदा
इस योजना को नियोक्ताओं को दंड या कानूनी नतीजों का सामना किए बिना पिछले गैर-अनुपालन या कम-अनुपालन का स्वेच्छा से खुलासा करने और बकाया जमा करने को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं की ओर से एक साधारण ऑनलाइन घोषणा पर्याप्त होगी। बयान में कहा गया कि इस योजना का मकसद अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देना, नियोक्ताओं के साथ भरोसे को बहाल करना और कार्यबल के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है। यह पहल रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजना को लागू करने में मदद करेगी, जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी।
(भाषा से इनपुट के साथ)