Sunday, January 19, 2025
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मेट्रो में हीरो बनकर पैर से बंद होता दरवाजा रोक लेते हैं आप? जानें कितना लगता है जुर्माना

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मेट्रो में हीरो बनकर पैर से बंद होता दरवाजा रोक लेते हैं आप? जानें कितना लगता है जुर्माना

Metro Rules For Stopping Gate With Legs: अगर आप किसी को मेट्रो अंदर हीरोपंती दिखाते हैं. और अपने पैर से मेट्रो का गेट रोक देते हैं. तो इस के चक्कर में आपको अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: Neelesh Ojha | Updated at : 23 Oct 2024 02:25 PM (IST)

Metro Rules For Stopping Gate With Legs: दिल्ली मेट्रो में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं. दिल्ली-एनसीआर के लिए दिल्ली मेट्रो किसी लाइफ लाइन से कम नहीं है. लेकिन दिल्ली मेट्रो में आए दिन इस तरह की हरकतें होती रहती है. जो देखने के बाद लोगों को मेट्रो में यात्रा करने से डर लगने लगा है. इस साल की शुरूआत में दिल्ली मेट्रो से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. जहां एक महिला की साड़ी गेट में फंसने के चलते मौत हो गई.

इसी के चलते सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की है कि मेट्रो में गेट बंद होने से ना रोके. इस वजह से कई हादसे हुए हैं. ऐसा करना मेट्रो के नियमों के खिलाफ है. अगर आप किसी को मेट्रो अंदर एंट्री कराने के लिए हीरोपंती दिखाते हैं. और अपने पैर से मेट्रो का गेट रोक देते हैं. तो इस के चक्कर में आपको अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है. 

हो सकती है इतनी सजा

बहुत से यात्री जब देखते हैं कि कोई यात्री मेट्रो एंट्री कर रहा है और उसके आने से पहले गेट बंद होने लगता है. तो वह हीरो बनते हुए अपने पैरों से ही गेट को रोक लेते हैं. ऐसा करना न सिर्फ खुद उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए खतरनाक है. तो वहीं यह डीएमआरसी के नियमों के खिलाफ भी है. दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी के नियमों के मुताबिक मेट्रो के गेट बंद होने से रोकना आपके लिए महंगा साबित हो सकता है.

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डीएमआरसी के नियमों के मुताबिक अगर कोई दिल्ली मेट्रो में अपने पैरों से गेट बंद होने से रोकता है. तो फिर डीएमआरसी के मेट्रो रेलवे ऑपरेशन एंड मेंटिनेस एक्ट 2002 की धारा 67 के तहत यह अपराध माना जाता है. और इसके लिए 4 साल तक की जेल और 10000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. तो उसके साथ ही दोनों सजाएं हो सकती है. 

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रील बनाने के लिए भी लोग तोड़ते हैं नियम

पिछले कुछ अरसे से देखा जाए तो दिल्ली मेट्रो में  सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले लोगों ने माहौल काफी खराब कर रखा है. और इस वजह से यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में आई है. इसमें से बहुत से लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ही मेट्रो का गेट रोक दे रहे हैं. डीएमआरसी के सामने पिछले कुछ समय में ऐसे काफी केस सामने आए हैं. नियमों के मुताबिक इन सभी लोगों पर दिल्ली मेट्रो के रेलवे एक्ट, 2002 की धारा 67 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. 

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Published at : 23 Oct 2024 02:25 PM (IST)

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