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’23 साल से जेल में बंद, रिहाई की सही तारीख तो बता दीजिए’, गैंगस्टर अबू सलेम की कोर्ट से गुहार

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया’23 साल से जेल में बंद, रिहाई की सही तारीख तो बता दीजिए’, गैंगस्टर अबू सलेम की कोर्ट से गुहार

Gangster Abu Salem Plea to Court: साल 1993 में मुंबई में एक साथ कई धमाके हुए थे. 250 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी. 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और करोड़ों रुपयों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 15 Oct 2024 11:28 PM (IST)

Gangster Abu Salem Plea to Court: जेल में बंद गैंगस्टर अबू सलेम ने मुंबई की विशेष अदालत में आवेदन दायर कर जेल की सजा पूरी होने के बाद रिहाई की सही तारीख बताने की मांग की है. सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित कराकर भारत लाया गया था. उसे 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों में भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया और 2017 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.

गैंगस्टर ने पिछले सप्ताह विशेष टाडा (आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) मामलों की अदालत में दी गई अर्जी में कहा कि 20 जुलाई को उसने नासिक केन्द्रीय कारागार के अधीक्षक को लेटर लिखकर जेल में बाकी बचे दिनों की जानकारी मांगी थी. वह इस समय नासिक जेल में बंद है.

23 साल जेल में बिता चुका है अबू सलेम

अबू सलेम को जब जेल प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अदालत में अर्जी देकर गुजारिश की है कि जेल प्रशासन को इस संबंध में जानकारी देने का निर्देश दे. सलेम ने दावा किया कि वह 23 साल और सात महीने कारागार में बिता चुका है. उसकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 17 अक्टूबर तक टाल दी. सलेम ने दावा किया कि पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण के दौरान वहां की सरकार को भारत ने आश्वासन दिया था कि उसे 25 साल से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाएगा.

कौन से जुर्म की सजा काट रहा गैंगस्टर?

साल 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार तरीके कई धमाके हुए थे. 250 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई थी. 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और करोड़ों रुपयों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था. इस घटना के लिए कोर्ट ने 16 जून 2017 को 6 लोगों (ताहिर मर्चेंट, फिरोज अब्दुल राशिद खान, करीमुल्लाह, अबू सलेम, रियाज सिद्दीकी और मुस्तफा दोसा) को दोषी करार दिया था. सलेम के मामले में भारत और पुर्तगाल के बीच हुए समझौते और प्रत्यर्पण संधि के तहत अबू सलेम को मौत की सजा या 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जाएगी. 

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Published at : 15 Oct 2024 11:28 PM (IST)

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