लखनऊ हाई कोर्ट में अयोध्या रेप पीड़िता मामले में अभियुक्त मोईद अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई के समय सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने पिछले आदेश के अनुपालन में डीएनए रिपोर्ट न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में पेश किया। जिसके उपरांत न्यायालय ने जमानत या
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जमानत याचिका पर अंतिम सुनवाई 3 अक्टूबर को यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने अभियुक्त मोईद अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात पारित किया। न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में डीएनए रिपोर्ट को तलब किया था जिसके अनुपालन में सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने न्यायालय में शीलबंध लिफाफे में डीएनए रिपोर्ट दाखिल किया। जिसे न्यायालय ने रिकॉर्ड पर लेते हुए जमानत याचिका पर अंतिम सुनवाई के लिए 3 अक्टूबर की तारीख नियत की है।
डीएनए रिपोर्ट अभियुक्त से नहीं खाई मामले की सुनवाई के समय यह संज्ञान में आया की डीएनए रिपोर्ट अभियुक्त मोईद अहमद से न मेल खाने के और अभियुक्त राजू के डीएनए से मैच होने की बात सामने आई है। आज न्यायालय ने सुनवाई के समय अभियुक्त की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने मामले में अंतिम बहस के लिए अगली तारीख का अनुरोध किया। जिसे न्यायालय द्वारा मानते हुए 3 अक्टूबर की तारीख नियत की गई है।