Delhi News: दिल्ली सरकार ने जनता से यातायात जुर्माना भरवाने के लिए चालान राशि पर 50 फीसदी की छूट दे दी है. यह छूट मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के अंतर्गत अपराधों पर लागू होगी.
By : दीपक सिंह रावत | Edited By: nimishas | Updated at : 11 Sep 2024 10:46 PM (IST)
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, फाइल फोटो.
Delhi News: दिल्ली में जनता की सुविधा और उन्हें यातायात जुर्माना भरने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है. अदालतों और परिवहन विभाग पर काम का बोझ कम करने के लिए, दिल्ली सरकार ने चालान राशि पर 50 फीसदी छूट देने की घोषणा की है. इन चालान में मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत यातायात संबंधी अपराध शामिल हैं.
इस संबंध में एक प्रस्ताव उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है. मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना के 90 दिन के अंदर और बाद में जारी किए गए नए चालान के लिए 30 दिन के भीतर चालान का निपटारा किया जाना आवश्यक होगा.
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं- 177, 178(1)या(2), 178(3)(ए), 178(3)(बी), 179(1) या (2), 180, 181, 182(1), 182( 2), 182ए(1), 182ए(3), 182ए(4), 182बी, 183(i), 183(ii), 184, 186, 189, 190(2), 192(1), 192ए, 194( 1), 194(2), 194ए, 194बी (1)&(2), 194सी, 194डी, 194ई, 194एफ (ए) और (बी), 196 और 198 में तथा उसके अंतर्गच बनाए गए नियमों पर यह लागू होगा. इस कंपाउंडिंग का उद्देश्य लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपना ट्रैफिक जुर्माना तुरंत चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों से बचा जा सके.
इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने उपरोक्त अनुभागों में से कुछ के तहत यातायात अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सहायक यातायात निरीक्षकों (एटीआई) को अधिकृत किया है.
दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए तथा यातायात जुर्माने के निपटारे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत चालान राशि को 50% करने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में एक प्रस्ताव माननीय उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया… https://t.co/DlbfThmJkd
— Kailash Gahlot (@kgahlot) September 11, 2024
एक बयान में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “जुर्माना राशि में 50 प्रतिशत की छूट देकर हम दिल्लीवासियों को अपने चालानों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. साथ ही सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र डीटीसी एटीआई को चालानो के लिए प्राधिकृत करके हम सड़क पर चलने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा तथा लेन नियम अनुपालन सुनिश्चित कर रहे हैं.
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Published at : 11 Sep 2024 10:46 PM (IST)
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