न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 27 Aug 2024 12:54 PM IST
मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय और हिमाचल प्रदेश ने न्यायिक आयोग की सिफारिशों के तहत न्यायिक अधिकारियों के लिए भत्ते आदि का एलान कर दिया है। जिन राज्यों ने सिफारिशों को मान लिया है, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट – फोटो : ANI
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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशें लागू ने होने पर राज्यों को मुख्य सचिव और वित्त सचिवों को तलब कर लिया है। हालांकि कई राज्यों ने न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन कर लिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय और हिमाचल प्रदेश ने न्यायिक आयोग की सिफारिशों के तहत न्यायिक अधिकारियों के लिए भत्ते आदि का एलान कर दिया है। जिन राज्यों ने सिफारिशों को मान लिया है, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी।
सिफारिशों के अनुपालन को लेकर राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किए हैं। इन हलफनामों पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए कहा कि मुख्य और वित्त सचिवों को अब अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमें भी वित्त और मुख्य सचिवों को बुलाने में कोई आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन राज्यों को वकील लगातार सुनवाई से दूर हैं।
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