Saturday, November 30, 2024
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Kolkata Doctor Case: जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ था सामूहिक दुष्कर्म, शव की ऑटोप्सी रिपोर्ट से हुआ खुलासा

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Kolkata doctor rape-murder Autopsy report indicates multiple penetrations injuries

कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर – फोटो : पीटीआई

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कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। शव की ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट में जूनियर डॉक्टर के शरीर के कई हिस्सों में चोटों के निशान मिले। रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर डॉक्टर के साथ हत्या से पहले से मारपीट और सामूहिक दु्ष्कर्म की पुष्टि होती है।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की पूर्व छात्रा डॉ. सुबर्णा गोस्वामी ने दावा किया कि उसके साथ कई लोगों ने एक अधिक बार दुष्कर्म किया। रिपोर्ट में जिक्र है कि जूनियर डॉक्टर की मौत सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच हुई है। इसके अलावा डॉक्टर के निचले और ऊपरी होंठ, नाक, गाल और निचले जबड़े सहित कई बाहरी चोटें थीं। साथ ही सिर की हड्डी पर चोट और उसके अगले भाग पर खून जमा था। रिपोर्ट में कहा गया कि यौन उत्पीड़न के बाद पहले जूनियर डॉक्टर का गला घोंटा गया और हत्या कर दी गई।

वहीं जूनियर डॉक्टर के परिजनों ने भी सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर याचिका में जूनियर डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि उसके दोनों कानों पर चोट के निशान थे। होंठ घायल थे। इससे साफ है कि हमले के दौरान उसका मुंह बंद कर दिया गया था। इसके अलावा जूनियर डॉक्टर की गर्दन पर काटने के निशान थे।  

माता-पिता ने आरोप लगाया कि घृणित कृत्य में कम से कम तीन लोग शामिल थे। उन्होंने याचिका में कहा कि पुलिस ने केवल एक युवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया है। वहीं किसी अन्य अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि साक्ष्य सीधे तौर पर सामूहिक दुष्कर्म की ओर इशारा कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर के माता-पिता ने यह भी आरोप लगाया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज प्रशासन और प्राचार्य को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। 

क्या है मामला?
कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल के सभागार में कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की शिकार हुई स्नातकोत्तर प्रशिक्षु का शव शुक्रवार सुबह बरामद किया गया। इस सिलसिले में शनिवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता के माता-पिता ने मामले की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई जांच की मांग को लेकर कई अन्य जनहित याचिकाएं भी दायर की गई थीं। कोर्ट ने राज्य पुलिस को मामले के दस्तावेज केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस को बुधवार सुबह 10 बजे तक केस डायरी सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था।

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