इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आईआईटी रूड़की को बड़ी राहत दी है। उसके खिलाफ नगर निगम सहारनपुर द्वारा 47 करोड़ से अधिक के बकाया सर्विस चार्ज की वसूली पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार सहित विपक्षियों से दो हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने आई आई टी रूड़की की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याची का कहना है कि शिक्षण संस्थानों को नगर पालिका टैक्स से छूट दी गई है। इसलिए इनसे नगर निकाय टैक्स वसूली नहीं कर सकते। संस्थान पर 47 करोड़ 6 लाख 67 हजार 775 रूपये वसूली की नोटिस दी गई थी। जिसमें से 3 करोड़ 26 लाख 43 हजार 795 वर्तमान वर्ष का है। शेष ब्याज सहित बकाया है।