Tuesday, February 25, 2025
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Home अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने PMLA एक्ट में दी अंतरिम जमानत, जानिए हर अपडेट

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने PMLA एक्ट में दी अंतरिम जमानत, जानिए हर अपडेट

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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लेते हुए इसे बड़ी बेंच को भेज दिया है। इसके साथ ही उन्हें सुनवाई पूरी होने तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला किया है कि जबतक सुप्रीम अदालत की बड़ी बेंच में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तबतक केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए। उन्हें पीएमएलए एक्ट में जमानत दी गई है। हालांकि सीएम केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि यह मामला ईडी का था, उन्हें सीबीआई ने भी केस दर्ज कर अरेस्ट किया था जिसका मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रहा है।

केजरीवाल के वकील ने क्या कहा?
सीएम केजरीवाल के वकील ने कहा कि कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने सेक्शन 19 का परीक्षण किया, कोर्ट ने इसपर फैसला किया कि क्या इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल पहले ही काफी दिन जेल में रह चुके हैं इसलिए ईडी मामले में तुरंत उन्हें रिहा किया जाएगा। चूंकि सीबीआई ने अलग मामले में गिरफ्तार किया है, इस मामले में हाईकोर्ट में 17 जुलाई को सुनवाई है, जब उस मामले में कोई फैसला आएगा तभी केजरीवाल जेल से रिहा होंगे।

केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत, मामला बड़ी बेंच के पास पहुंचा
सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए केस बड़ी बेंच को भेज दिया है। अब जबतक सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी, तबतक के लिए केजरीवाल को बेल दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। हालांकि केजरीवाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उनपर सीबीआई ने भी केस दर्ज कर रखा है जिसकी सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही है।

सुबह 10:30 बजे आएगा बेल पर फैसला
सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू होने वाली है। कोर्ट में इस वक्त ईडी के वकील और दिल्ली सीएम के वकील पहुंच गए हैं। बता दें कि सुबह 10.30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला आएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ मामले की सुनवाई करेंगे।

ई़डी ने कोर्ट को दिए थे सबूत
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि हवाला चैनलों के माध्यम से आम आदमी पार्टी (आप) को पैसे भेजे जाने के सबूत हैं। राजू के अनुसार, ईडी को अपराध की आय के संबंध में केजरीवाल और हवाला ऑपरेटरों के बीच चैट मिली है। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी की सामग्री को चुनौती देते हुए कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान यह उपलब्ध नहीं थी। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, अदालत ने आदेश दिया कि उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाना चाहिए। पीठ ने केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था और उन्होंने इस आदेश का पालन किया।

दिल्ली हाई कोर्ट में भी हुई थी बहस
सर्वोच्च न्यायालय में केजरीवाल की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील है, जिसमें आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। अपनी अपील में केजरीवाल ने तर्क दिया कि आम चुनावों की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी बाहरी विचारों से प्रेरित थी। 9 अप्रैल को हाई कोर्ट ने केजरीवाल की रिहाई की याचिका खारिज कर दी और आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक प्रतिशोध के उनके तर्क को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि छह महीने में ईडी के नौ समन से केजरीवाल की अनुपस्थिति ने मुख्यमंत्री के रूप में उनके विशेषाधिकार के दावों को कमजोर कर दिया, यह सुझाव देते हुए कि उनकी गिरफ्तारी असहयोग का परिणाम थी।

उत्कर्ष गहरवार

लेखक के बारे में

उत्कर्ष गहरवार

एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद पिछले 2 सालों से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं।… और पढ़ें

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