NEET परीक्षा, यूजीसी-नेट 2024 विवाद: नया ‘पेपर लीक विरोधी’ कानून क्या है? इसके तहत क्या सजा मुमकिन
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NEET परीक्षा, यूजीसी-नेट 2024 विवाद: नया ‘पेपर लीक विरोधी’ कानून क्या है? इसके तहत क्या सजा मुमकिन
NEET परीक्षा, यूजीसी-नेट 2024 विवाद: नया ‘पेपर लीक विरोधी’ कानून क्या है? इसके तहत क्या सजा मुमकिन
Anti Paper Leak Law : नीट और नेट में कथित तौर पर गड़बड़ी और विवाद में एक के बाद एक नए एंगल सामने आ रहे हैं. आज यानी 19 जून को सरकार ने यूजीसी-नेट 2024 को रद्द करने का आदेश दे दिया है. साथ ही सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, यह भी आदेश जारी किया है. शिक्षा मंत्रालय ने एनईईटी-यूजी 2024 में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर बिहार पुलिस की इकॉनमिक ऑफेंस यूनिट से रिपोर्ट भी मांगी है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके. क्या आप जानते हैं कि आखिर वह कौन सा कानून है जिसके चलते परीक्षाओं में होने वाली नकल से लेकर धांधली तक पर लगाम लगाई जाती है. कुछ ही माह पहले ऐसा एक कानून बना है जिसके आधार पर इन गड़बड़ियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी. आइए इसके बारे में जानें हर एक बात:
आगे बढ़ने से पहले बता दें कि UGC-NETजूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर योग्यता और देश की कई नामी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए योग्यता तय करने के लिए आयोजित किया जाता है. फरवरी में राज्यसभा और लोकसभा ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं और योग्यता परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए एंटी-चीटिंग बिल पारित किया था. फरवरी में राष्ट्रपति मुर्मू ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) बिल पास कर दिया जिसके बाद यह कानून बन गया.
क्या कहती हैं एंटी-चीटिंग कानून की धाराएं
- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून (Public Examinations – Prevention of Unfair Means) Act, 2024 के तहत अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
- अगर कोई व्यक्ति, ग्रुप ऐसा कोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम करते हैं जिसमें परीक्षा प्राधिकरण, सर्विस प्रोवाइडर या कोई अन्य संस्थान शामिल हैं, तो उन्हें कम से कम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना देना होगा. साथ में पांच से 10 साल की कैद भी दी जाएगी.
- कानून जांच पड़ताल कर रही एजेंसियों को यह अधिकार भी देता है कि वे ऐसे अपराधों में शामिल संस्थानों की संपत्ति की कुर्की और जब्ती कर सकें. ताकि, परीक्षा की लागत की आनुपातिक वसूली की जा सके.
- पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त रैंक का एक अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी शिकायत की जांच के लिए जिम्मेदार होगा.
Tags: Education news, NEET, Paper Leak, Ugc
FIRST PUBLISHED :
June 20, 2024, 13:11 IST