आज ही तिहाड़ से बाहर आएंगे केजरीवाल या करना होगा कल तक का इंतजार? जानें- क्या है प्रोसेस
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
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अरविंद केजरीवाल.
संजय शर्मा
- नई दिल्ली,
- 10 मई 2024,
- (अपडेटेड 10 मई 2024, 2:25 PM IST)
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है. केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा.
अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को अतंरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया था. ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता. ईडी ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की दलीलों को दरकिनार कर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया है. उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा.
हालांकि, अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने 4 जून तक रिहा करने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया.
कब तक जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल?
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है, लेकिन जेल से बाहर आने के लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर अभी राउज एवेन्यू कोर्ट भेजा जाएगा. यहां पर जमानत की शर्तें तय की जाएंगी और बेल बॉन्ड भरा जाएगा.
राउज एवेन्यू कोर्ट से ऑर्डर फिर तिहाड़ जेल भेजा जाएगा. अगर ये सारी प्रक्रिया शाम 4 बजे तक पूरी हो जाती है तो केजरीवाल आज ही बाहर आ जाएंगे. नहीं तो उन्हें कल तक का इंतजार करना होगा.