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AAP के एक और विधायक पर आफत, हाईकोर्ट ने अब्दुल रहमान को जारी किया नोटिस

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AAP के एक और विधायक की मुश्किलें बढ़ीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने अब्दुल रहमान को जारी किया नोटिस

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2023 में 'आप' विधायक को दोषी ठहराया था. (फाइल फोटो)
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2023 में ‘आप’ विधायक को दोषी ठहराया था. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली. दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के एक और विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सीलमपुर से ‘आप’ के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी अस्मा बेगम को एक मामले में नोटिस जारी किया है. दरअसल, दंपति के खिलाफ एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को धमकाने और हमला करने का आरोप है. इसी सिलसिले में पीड़िता की अपील मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने दोनों को नोटिस जारी किया.

यह मामला 2009 का है, जिसपर स्पेशल सांसद/विधायक कोर्ट ने ‘आप’ के विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी को दोषी ठहराते हुए प्रोबेशन पर छोड़ दिया था. मामले में पीड़ित प्रिंसिपल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने आरोपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

सीलमपुर से ‘आप’ विधायक अब्दुल रहमान के खिलाफ ये मामला 4 फरवरी 2009 का है. घटना के अगले ही दिन 5 फरवरी 2009 को विधायक अब्दुल रहमान के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पिछले साल फैसला सुनाते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष विधायक और उनकी पत्नी पर लगे इल्जाम साबित करने में कामयाब हुआ है.

कोर्ट ने मामले में विधायक को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353/506 और 34 के आधार पर दोषी माना, जबकि विधायक की पत्नी अस्मा पर धारा 332 के तहत आरोप सिद्ध हुए थे.

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Tags: AAP, DELHI HIGH COURT

FIRST PUBLISHED :

April 29, 2024, 16:32 IST

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